इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने तीन आधिकारिक ई-मेल आईडी नोटिफाई किया है. फेसलेस असेसमेंट (e-Assessment Scheme) टैक्सपेयर्स के सुविधाओं को देखते हुए किया गया है.
करदाताओं के लिए अच्छी खबर है. अब करदाताओं को सवालों के कटघरे में खाद्य नहीं होना पड़ेगा. दरअसल, आयकर विभाग ने ‘फेसलेस’ (Faceless) या ई-आकलन योजना (e-Assessment Scheme) के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए करदाताओं के लिए तीन आधिकारिक ईमेल आईडी अधिसूचित किए. ई-आकलन योजना के तहत करदाता और कर अधिकारी का आमना-सामना नहीं होता है.
विभाग ने दी जानकारी
विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर ये जानकारी देते हुए कहा, ‘करदाताओं के चार्टर के साथ मेल करते हुए करदाता सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, आयकर विभाग ने लंबित मामलों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस योजना के तहत समर्पित ई-मेल आईडी बनाई है.’ विभाग ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए बनाई गई तीन अलग-अलग ईमेल आईडी के तहत शिकायतें डाली जा सकती हैं.
Grievances can be furnished as under:
For Faceless assessments: samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in;
For Faceless penalty: samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in;
For Faceless Appeals: samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in. (2/2)— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 7, 2021
क्या है फेसलेस असेसमेंट?
आपको बता दें कि फेसलेस आकलन प्रणाली के तहत करदाता को आयकर से जुड़े कामों के लिए विभाग के कार्यालय जाने या विभाग के किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक-आधारित प्रणाली है जो पूरी तरह पारदर्शी होगी. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी. CBDT ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच 21.32 लाख टैक्सपेयर्स को 45 हजार 896 करोड़ से ज्यादा का रिफंड जारी किया है. विभाग ने 20 लाख 12 हजार 802 इंडिविजुअल मामलों में 13 हाजर 694 करोड़ का रिफंड जारी किया है. वहीं, 1 लाख 19 हजार 173 कॉर्पोरेट मामलों में 32 हजार 203 करोड़ का रिफंड जारी किया गया है.