लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े हैं। इस बिल के विधेयक को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने सदन में प्रस्तुत किया था।
Lok Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which is for restoring the power of states & UTs to make their own OBC lists pic.twitter.com/7xwblNZB8V
— ANI (@ANI) August 10, 2021
विपक्ष की पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। इस बिल के तहत अब राज्यों के किसी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार मिल गया है। इस तरह माना जा रहा है कि बिल के आने के बाद महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने का रास्ता खुल सकता है।